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Chattisgarh Gazette - Extraordinary, 2021-01-15, Extraordinary, Number 14 PDF

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languageEnglish

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“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्कके पंजीयन क्रमांक नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) क े प्रेषण “छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015../ हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़' mae / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.” छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 14 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी 2021 — ute 25, WH 1942 छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर प्रकरण क्रमांक एफ-68-43-6/तीन(दो) /न.पा. /व्ययल ेखा /2 019-20 /46 रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2021 प्रेमशंकर राठौर, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.) आदेश (छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत) पारित दिनांक 12 जनवरी, 2021. 1. यहप ्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-कचेपा ्रंतिपवाेद न दिनांक 29-01- 2020क ेआ धार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है. 2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह हैक ि नगर पंचायत सारागांव, जिला जांजगीर-चांपका ेद िसम्बर -2019-जनवरी 2020म ेंस म्पन्न आम निर्वाचन मेंव ार्डक ्रमांक 13 के पार्षद पदक ेल िये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियोमंे ंअ भ्यर्थी प्रेमशंकरर ाठौर भीस म्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिलान िर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चनाेंर पाजा् य निर्वाचन आयकोोन िरग्धार ित प्रपत्र मेंज ानकारीप ्रेषकिीतक िन गर पंचायत सारागांव, जिलाज ांजगीर-चांपाक ेआ म निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020म ेंव ार्डक ्रमांक 13 केप ार्षद पदक े अभ्यर्थिमयेोंंस ेअ भ्यर्थीप ्रेमशंकर राठौर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात्‌ नियतस मयावधि मेंव िधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारीक ेप ास दाखिल नहीं कियाग याह ै. 3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी प्रेमशंकर राठौरक ोअ धिनियकमी धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-कखे अन्तर्गत सूचना प्राप्तकि े15 दिनक ेअ न्इदसबर ात कहीे तुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 4-5-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने मेंक ्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधकीिक ालकावध ि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होनके ेल िए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 24-6-2क0ोत 2ाम0ील होनेक ेप श्चात्भ‌ी उ नकेद ्वारान तो निर्धारित अवधिम ेऔं रन ह ीआ जप र्यन्त अपना जवाबप ्रस्तुतक िया गया. ऐसीस ्थमेिंय तहमि ान ते हुए कि अभ्यर्थी प्रेमशंकर राठौरक ोअ पने पक्कषे स मर्थन मेंक ुछ नहीं कहना है;त दनुसार उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रकवीाग ईई. 27 28 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2021 4. प्रमकेंकर लेणक्ट र एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) जांजगीर-चांपा द्वारा दिनांक 29-01-2020 को परिशिष्ट-53 मेंज ानकारीप ्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गयाक िन गरप ंचायत सारागांव, जिला जांजगीरक-ेवच ारा्ंडक प्रामा ंक 13क ेप ार्षद पदक ेअ भ्यर्थीप ्रेमशंकर रानठेनौ िर्रवाच न व्यय लेखा . आयोग द्वारा अधिसूचित अधिककाेरप ीास बिहितर ीतिम ेंन िर्धारित समयावधकिे भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियकमी धारा 32-क (1) एवं 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 कीक ंडिका 7 (1) केत हत राज्य निर्वाचन आयोगद ्वारान ामोद्रिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी केप ास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यत: प्रस्तुत करना था. 5. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के . परिशीलन सेय हस ्पष्टह ोताह ैक िन गरप ंचायत सारागांव, जिलाज ांजगीर-चकाेदं िपसमा् बर2 019-जनवरी 2020 मेंस म्पन्न आम निरम्ेंवव ारा्डचक ्रनमा ंक 13 के पार्षद पदक ेअ भ्यर्थी प्रेमशंकर राठौर ने अधिनियमक ीध ारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी केप ास निर्धारित अवधिम ेंव िहितर ीसेतन त िोद ाख िल किया औरनह ीआ योगद ्वजााररीक ाा रणब ताओ सूचना काक ोईज वाब दिया. इस असफलकतेाल ि ए उन्होंनेक ोईक ारण अथवा न्यायोचित्यता रखकनीस ेूचन ा भीन हीं दी. अत: मुझेय ह समाहधोग ायानह ैक ि अभ्यर्थी प्रेमशंकर राठौर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधिक ेभ ीतर अधिनियमक ेअ धीन अपेक्षित रीति मेंआ योग द्वारा अधिसूचित अधिकारीक ेप ासद ाखिल करनमेे ंअ सफलर हेह ैंत था वेइस असफलकतेला िय े कोईउ पयुक्त कारणय ा न्यायोचित्यता नहींर खते है.त दनुसार अधिनियकमी धारा 32के-प ्रगावध ान अनुसार अभ्यर्थीप ्रेमशंकरर ाठौर कोन िर्वाचनव ्ययोंक ाल ेखा निर्धारित समयावधिक ेभ ीतरव िहित रीसतेव ििधि कीअ पेक्षानुसार दाखिल करनेम ेअंस फल रहकेनक ारेणत था धारा 32-ग (ख) मेंव र्णितक ोई यथोचित कारण नहीं रखकनेेक ार ण इस आदकेीत ाशरीख से0 5 (पांच) वर्ष कीका लावधकिे ल िइयसप ्ेरका र चुनेज ाने तथा नगरपालिका का पार्षद होनेक ेल िए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियकमी धारा 32-ग की अपेक्षानुसाइरस आ देश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपमतें्क रराय ा जाए. 6. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोकीगम ोह र सेत ारीख 12 जनवरी, 2021 कोज ारी किया गया. eee. /- (राम सिंह) राज्य निर्वाचन आयुक्त. संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.

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