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Jharkhand Gazette, 2022-01-31, Extra Ordinary, Number 22 PDF
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सत्यमेव जयते झारखण्ड गजट असाधारण अंक झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 11 माघ , 1943 ( श० ) संख्या -22 राँची, सोमवार , 31 जनवरी , 2022 (ई ० ) श्रम , नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अधिसूचना 31 जनवरी , 2022 संचिका सं० : - 1/ श ्रमा का स्था०-20-17 /2 008० नि० 129 --भ ारत का संविधान के अनुच्छेद -309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद्द्वारा झारखण्ड राज्य के श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अधीन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग में भर्त,ी प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते है: 2 > झारखण्ड गजट (अ साधारण ) सोमवार , 31 जनवरी , 2022 I. प्रारम्भिक 1 . संक्षिप्त नाम ,> विस्तार एवं प्रारम्भ : (i) यह नियमावली झारखण्ड श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भ र्ती एवं सेवाशर्त ) नियमावली , 2021 कही जा सकेगी । (i )i इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य मेंह ोगा । (i i)i यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगी । 2. परिभाषाएँ : ( (i) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है, श ्रमायुक्त , झारखण्ड । (i i) संवर्ग से अभिप्रेत है, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी संवर्ग | (i i)i 'आ योग से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग | (i v) "वि भाग से अभिप्रेत है, श्रम, नियोजन , प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग | (v ) 'र ाज्य से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य । 3 . संवर्ग की संख्या ,3 वर्गीकरण और वेतनमान : (1 ) क्र ० पदनाम वेतनमान वर्गीकरण 1 2 3 4 01 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी 35400-112400 /- (l evel 6) अराजपत्रित समूह 'ख ' (i )i संवर्ग का मूल कोटि का पद श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का होगा । नोटः- सरकार आवश्यकतानुसार उक्त पदों की संख्या बढ़ा सकती है । II. भ र्ती, एवं नियुक्तिः 4 . इस संवर्ग के नियुक्ति प्राधिकार श्रमायुक्त , झारखण्ड होंगे | 5 . भर्तीप्रणाली :- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती के द्वारा की जाएगी । राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी तक नियुक्ति हेतु रिक्तियों को निर्धारित करेगी । 6 . आरक्षण :- सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामलों में राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आरक्षण नीति एवं रोस्टर लागू होंगे । झारखण्ड गजट (अ साधारण ) सोमवार , 31 जनवरी , 2022 3 III. स ीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 7 . सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया: - श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का पद समूह 'ख ' का अराजपत्रित पद है जिसपर सीधी नियुक्ति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स ्नातक स्तर) संचालन (स ंशोधन ) नियमावली , 2021 के अन्तर्गत की जायेगी । 8 . सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता /अ र्हताएँ : ( ) शैक्षणिक योग्यता :- अभ्यार्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिमतिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा | उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यार्थियों को मैट्रिक /1 0 वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट /1 0 +2 कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उतीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति -रि वाज , भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा । परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक /1 0 वीं कक्षा तथा इंटरमीडियट /1 0 +2 कक्षा उत्तीर्ण होने संबंधी प्रावधान शिथिल रहेगा | (i i) आयु: - सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड , राँची द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुरूप होना चाहिए । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय -स मय पर लिए जाने वाले निर्णय लागू होंगे। उम्र निर्धारण हेतु कट - ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की पहली अगस्त होगी । 9 . अयोग्यताएँ :- ऐसा कोई भी व्यक्ति : 1 (i) जो ऐसे व्यक्ति से विवाह अथवा अनुबंधकर्ता हो, ज िसकी पति / पत्नी जीवित हो अथवा (i) i जो पति /प त्नी के जीवित रहते हुए किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह का अनुबंध करता हैउ क्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि राज्य सरकार को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसे व्यक्तियों के लिए विधि के अंतर्गत ऐसा विवाह अनुमान्य है और ऐसे व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट देने के अन्य आधार भी है । 10 . रिक्तियों का संसूचन :- सरकार सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु रिक्तियों के निर्धारण के पश्चात् प्रत्येक वर्ष 28/ 29 फरवरी तक आयोग को रिक्त पदों की अधियाचना कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड , राँची के माध्यम से देंगे । 11 . आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा :- आयोग झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स ्नातक स्तर ) संचालन (स ंशोधन ) नियमावली , 2021 के अन्तर्गत प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा तथा सफल अभ्यर्थियों की सूची मेधा क्रमानुसार रिक्तियों को भरने के लिए तैयार करेगा । मेधा सूची मेंए क से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (E qualMarks ) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ) ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा । 4 झारखण्ड गजट (अ साधारण ) सोमवार , 31 जनवरी , 2022 यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके स्नातक स्तर परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जायेगा अर्थात् स्नातक स्तर परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेधाक्रम में ऊपर रखा जायेगा | किसी विशेष वर्ष की सम्पूर्ण रिक्तियों को नहीं भरे जा सकने अथवा योगदान नहीं करने पर उपलब्ध रिक्तियों को अगले वर्ष के लिए अग्रणीत कर दिया जाएगा । 12 . सेवानिवृत्ति :- इस सेवा संवर्ग के कर्मी उस तिथि को सेवानिवृत्त होंगे जैसा कि समय समय पर राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाय । IV. प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति 13. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी का कोई अन्य सम्वर्गीय पद नहीं होने के कारण प्रोन्नति हेतु पद चिन्हित नहीं होंगे | V. विविध 14 . परिवीक्षाः (i) परिवीक्षा अवधि 2 (द ो) वर्षों की होगी । (i )i परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर सरकार पदाधिकारी की स्थायी नियुक्ति की स्थिति में उसकी नियुक्ति को सम्पुष्ट कर सकती हैअ थवा यदि इस अवधि मेंउ सका आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकती है। बढायी गयी अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में परीक्ष्यमान पर नियुक्त श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है । 15. प्रशिक्षण /व िभागीय परीक्षाएँ :- सरकार परिवीक्षा अवधि में निम्नलिखित परीक्षाएँ पास करने की अपेक्षा करेगी जो समय -स मय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी : (क ) कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड द्वारा आयोजित हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा | (ख ) राजस्व पर्षद, झारखण्ड , राँची द्वारा आयोजित जनजातीय भाषा परीक्षा एवं कम्प्यूटर दक्षता परीक्षा । परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने के बाद एवं उपर्युक्त तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्णता हासिल करने के पश्चात सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा सेवा सम्पुष्ट की जायगी । हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा उत्तीर्ण होने पर प्रथम वार्षिक वेतन वृद्धि तथा जनजातीय भाषा परीक्षा एवं कम्प्युटर दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर द्वितीय वार्षिक वेतन वृद्धि अनुमान्य होगी। परीक्षा मेंअ नुत्तीर्ण रहने पर वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध रहेगी तथा परीक्षा मेंउ त्तीर्ण हो जाने पर अनुमान्य वेतन वृद्धि देय होगी लेकिन बकाया वेतन देय नहीं होगा । झारखण्ड गजट (अ साधारण ) सोमवार , 31 जनवरी , 2022 5 16. वरीयताः- संवर्ग में नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता का निर्धारण कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में समय -स मय पर निर्गत परिपत्रों के प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा । 17 . प्रतिबंधः- इस नियमावली की किसी भी बात का प्रभाव समय -स मय पर राज्य सरकार द्वारा मनेिंर ्गत आदेशों के अनुसार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , अन्य पिछड़ी जातियों, आर्थिक छूट रूप से कमजोर वर्ग और अन्य विशेष कोटियों के लिए दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा । 18 . अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा की अन्यशर्ते :- संवर्ग के पदाधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई झारखण्ड सरकारी सेवक (वर ्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली , 2016 में किये गये प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय -स मय पर निर्गत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी । 19 . निरसन एवं व्यावृत्तिः -इ स नियमावली में स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित स्थिति को छोड़कर श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (भर ्ती एवं प्रोन्नति ) नियमावली , 1990 एवं निर्गत अनुवर्ती आदेश एतद् द्वारा निरसित की जाती है | परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई आदेश या की गयी कोई कार्रवाई , इस नियमावली के समरूप उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गयी कार्रवाई मानी जायेगी । 20 . छूट देने का प्राधिकार :- यदि विभाग की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक है या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी प्रावधान के संबंध में कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त करते हुए इन नियमों को शिथिल कर सकेगी | 21 . स्थानान्तरण /प दस्थापनः- श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी सम्वर्ग में कार्यरत पदाधिकारी /क र्मचारी का पद समूह- " ख" ( अ राजपत्रित ) एवं राज्य स्तरीय पद है। इस नियमावली से आच्छादित कर्मियों का स्थानान्तरण /प दस्थापन कार्यपालिका नियमावली के अध्याधीन शर्तों, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा निरूपित मार्गदर्शन सिद्वान्तों के आलोक में सम्पूर्ण राज्य में किया जायेगा एवं सरकार द्वारा समय -स मय पर निर्गत संकल्प /प रिपत्र में सन्निहित शर्ते इन पर अक्षरशः लागू होंगी । झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से, ह ./- (अ स्पष्ट ), सरकार के सचिव । झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 22 -- 50